यह खबर सिर्फ किसी शहर से जुड़ी हुई तक सीमित नही है यह खबर देश के हर उस नागरिक के अधिकार से जुड़ी हुई है जो लोग होटल रेस्टोरेंट में चाय नाश्ता व खाना खाने जाते है। जहां फ़ूड सेफ्टी के नियमो को ताक पर रखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि आप होटल व रेस्टोरेंट में जिस डिश को आर्डर करते हैं वह किस खाद्य तेल में पकाई जा रही है इनमें किस सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है यह जानकारी रेस्तरां और होटल कारोबारियों को फूड सेफ्टी डिस्पले बोर्ड पर प्रदर्शित करनी थी फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह नियम रेस्तरां और होटलों के किचन में खराब खाद्य तेल में खाना पकाने की शिकायतों की जांच के बाद सुरक्षा कानून में संशोधन कर बनाया था लेकिन शहर के किसी भी होटल और रेस्तरां के बाहर इस तरह का कोई भी बोर्ड दिखाई नहीं देता है यह नियम खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने पूरे राज्य में गत वर्ष अक्टूबर में ही लागू कर दिए थे लेकिन शहर भर में फूड सेफ्टी को लेकर कार्यवाई तो हो रही है लेकिन इस नियम की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि इस नियम से उपभोक्ता को यह जानकारी उपलब्ध हो सकती है कि वह जो खा रहा है वह किस तेल में पका है और उसमें क्या इस्तेमाल किया गया है वह उनकी सेहत के लिए ठीक है या नहीं उसके बावजूद भी शहर के अंदर इन नियमों का खूब माहौल बनता हुआ आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन कोई भी होटल व रेस्टोरेंट संचालक इसको प्रदर्शित नहीं करता जिसे सीधे तौर पर नियमों की अवहेलना माना जा सकता है।
इनका कहना -अनुराग चौधरी- कलेक्टर, ग्वालियर-(शहर के अंदर फूड सेफ्टी को लेकर कार्यवाही लगातार की जा रही है वही इस नियम को लेकर भी अब सख्ती के साथ इसका पालन कराने के लिए निर्देशित किया जाएगा जिसके लिए एडीएम के माध्यम से एक नोटिस जारी कर सभी को पूर्व सूचित किया जाएगा ताकि वह जागरूक हो सके,यदि उसके बावजूद भी शहर के अंदर फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इस नियम की अवहेलना होगी तो नियमानुसार रेस्तरां और होटल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।)